Wednesday, August 17, 2016

हरियाणा पुलिस में 5000 सिपाहियों की भर्ती में घपलेबाजी के खिलाफ याचिका दायर

प्रदेशसरकार द्वारा की जा रही 5000 सिपाहियों को भर्ती प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखने की बात कहते हुए लिखित परीक्षा से वंचित उम्मीदवारों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर जस्टिस टीएस ढींढसा ने प्रदेश सरकार और कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
अशोक कुमार अन्य की ओर से याचिका दाखिल करते हुए कहा गया कि प्रदेश सरकार द्वारा 19 जुलाई 2015 को 5000 पुरुष सिपाहियों को भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। आवेदन की छंटनियों के बाद याचिकाकर्ताओं को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था। नियमों के अनुसार 5 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी थी। इस शर्त को याचियों ने पूरा किया और याचिकाकर्ताओं में से कुछ ने तो 20 मिनट से कम समय में ही दौड़ पूरी कर ली थी। 8 अगस्त को फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट निकाला गया और इसे पास करने वालों की सूची में याचिकाकर्ताओं का नाम नहीं था। याची ने कहा कि हैरत की बात तो यह है कि दौड़ में उनसे पीछे रहे लोगों का नाम इस सूची में शामिल था। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील करते हुए कहा कि 28 अगस्त को लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। ऐसे में उन्हें याचिका लंबित रहते इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए इस रिजल्ट को रद्द किया जाए। 
दलील देते हुए याची के वकील शैलेंद्र मोहन ने कहा कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कोई कट ऑफ तक जारी नहीं की गई, जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर किन आधारों पर याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया है। हाईकोर्ट ने दलील सुनने के बाद प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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साभार: भास्कर समाचार 
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