Wednesday, August 17, 2016

हाई कोर्ट ने डेरा चीफ द्वारा दुष्कर्म मामले में सीबीआई द्वारा फैसला सुनाने पर लगाई रोक

सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत सिंह को अभी राहत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट को निर्देश दिए कि फिलहाल वे दुष्कर्म मामले में कोई फैसला सुनाएं। हाईकोर्ट ने डेरा मुखी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। डेरा मुखी की तरफ से अर्जी
दाखिल कर सीबीआई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें दो दुष्कर्म पीड़िताओं के सीबीआई के सामने दिए गए बयानों की प्रति देने से इनकार कर दिया गया था। डेरा मुखी की ओर से कहा गया कि इस मामले में उनके खिलाफ दुष्कर्म जैसा गंभीर आरोप है और ऐसे में उन्हें उनके बचाव का मौका देने के लिए उनके बयानों की प्रति मुहैया करवाई जानी चाहिए। सीबीआई द्वारा जानबूझकर इन बयानों को छुपाया जा रहा है जो सही नहीं है। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से एक और याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ सीबीआई कोर्ट में दो मामलों की सुनवाई चल रही है और ऐसे में यदि एक में फैसला सुना दिया जाता है तो दूसरे केस पर उसका असर पड़ेगा। हाईकोर्ट ने रेप पीड़िताओं के बयान के मामले में सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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