Wednesday, March 22, 2017

एक अप्रैल से दो लाख से ज्यादा नकद लेन-देन हुआ तो भरना होगा 100 प्रतिशत जुर्माना

एक अप्रैल से नकद लेन-देन की सीमा दो लाख रुपए होगी। दो लाख से ज्यादा रकम लेने वालों से पूरी रकम के बराबर जुर्माना लिया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को संसद में इस आशय का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने 1 फरवरी को पेश बजट में तीन लाख रु. की लिमिट का प्रावधान किया था। सरकार का मनना है कि ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए कैश ट्रांजेक्शन लिमिट को घटाना बेहद ज़रूरी है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए पैन नंबर और रिटर्न भरने के लिए आधार नबंर भी ज़रूरी कर दिया जाएगा. सरकार ने वित्त संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया है, और इसमें ये बदलाव करने के लिए कहा गया है। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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