Saturday, March 25, 2017

दादागिरी का नतीजा: विमान में स्टाफ को पीटने वाले 'शरारती शिवसेना सांसद' रविन्द्र अब नहीं कर पाएंगे विमान यात्रा

एअरइंडिया के स्टाफ को पीटने वाले शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ अब विमान में सफर नहीं कर पाएंगे। एअर इंडिया और फेडरेशन आफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) ने विमानों में उनके सफर पर रोक लगा दी।
किसी सांसद पर ऐसी पाबंदी का यह पहला मामला है। एफआईए में इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और गो एयर शामिल हैं। एयर एशिया और विस्तारा भी पाबंदी के पक्ष में हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। एअर इंडिया ने पुणे के लिए बुक गायकवाड़ का टिकट रद्द कर दिया। फिर उन्होंने इंडिगो का टिकट लिया, वह भी कैंसिल हो गया। इस पर वो प्लेन से जाने पर अड़े रहे। पुलिस ने सांसद पर केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा, 'पुलिस में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाए।' बाद में गायकवाड़ ट्रेन से मुंबई रवाना हुए। चर्चा रही कि गिरफ्तारी के डर से मथुरा उतर गए। पर देर रात कोटा में अगस्त क्रांति ट्रेन में दिखाई दिए। 
"करीब 2.10 घंटे की फ्लाइट में सांसद सामान्य रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सभी यात्री उतर गए। तभी वह आए और बताया कि वह शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ हैं। उन्होंने कहा कि इस फ्लाइट में बिजनेस क्लास नहीं होने से उन्हें इकोनॉमी क्लास में चलना पड़ता है। हमने इसके समाधान में असमर्थता जताई। इस पर वह सीट पर बैठ गए। हमने उनसे कहा कि फ्लाइट गोवा जानी है। आपके बर्ताव से यात्रियों को दिक्कत होगी। वो बोले कि जब तक विमानन मंत्री आकर बात नहीं करते, नहीं उतरूंगा। हमारी सूचना पर ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ विमान में पहुंचा। स्टाफ ने उन्हें बहुत समझाया। पर वो नहीं माने। इसी बीच सांसद आपा खो बैठे। उन्होंने सैंडल निकाली और एयरलाइन्स के अधिकारी सुकुमार को मारने लगे। किसी तरह हमने उन्हें रोका। हालात संभालने के लिए सुकुमार को बाहर भेजा। मेरी सहयोगी प्रतिभा ने उनसे कहा कि आप रोल मॉडल हैं...। हम संसद जाने की सोच भी नहीं सकते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उसे नीचे फेंक देंगे तो मर्डर केस हो जाएगा। आप जेल क्यों जाना चाहते हैं? आप मुश्किल से इस स्टेज तक पहुंचे हैं। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। इस पर सांसद ने कहा कि वह शख्स अंदर कैसे आया। प्रतिभा ने उन्हें भरोसा दिया कि अब वह अंदर नहीं आएगा। इस पर वह शांत हो गए। इसी दौरान एयरपोर्ट मैनेजर पहुंचे और उन्हें साथ लेकर चले गए।' 
- जैसा कि श्वेता मुखिया ने अनूप कुमार मिश्र को बताया। 
एयर इंडिया के उच्च अधिकारी ने कहा कि एयर एक्ट 1972 के चैप्टर-4 के तहत एयरलाइन्स को यह हक है कि वह किसी को भी टिकट देने से मना कर सकती है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट रुल्स 1937 का नियम-22 और 23 गायकवाड़ पर रोक को सही ठहराता है। 
सात एयरलाइंस द्वारा सांसद को प्रतिबंधित किए जाने पर केंद्रीय कानून राज्यमंत्री पी पी चौधरी ने कहा कि अगर कोई अपराध करता है तो आप उसे उड़ने से नहीं रोक सकते हैं। देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप किसी के प्लेन में बैठने पर प्रतिबंध लगा सकें।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
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