Saturday, October 14, 2017

हनीप्रीत के पूर्व पति की याचिका पर हाई कोर्ट ने कहा - उपायुक्त से सुरक्षा की मांग

साभार: जागरण समाचार 
डेरामुखी गुरमीत राम-रहीम की कथित पुत्री हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता की सुरक्षा की मांग वाली अर्जी का पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने निपटारा कर दिया। शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस सूर्य कांत पर आधारित
पूर्ण पीठ ने कहा कि पूर्ण पीठ इस मामले में केवल जनहित से जुड़ा विषय सुन रही है। इसलिए गुप्ता अपनी सुरक्षा को लेकर उपयुक्त स्तर पर मांग करे।  
इसके साथ ही पूर्ण पीठ ने गुरमीत राम रहीम को सजा के बाद उपजे हालात की जांच के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआइटी) को निर्देश दिया है कि वह गुप्ता की अर्जी में आत्मघाती दस्ते की जो बात कही गई है, उसकी जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट दे।
विश्वास गुप्ता व उसके पिता मोहिंदर पाल गुप्ता द्वारा दायर अर्जी में कोर्ट को बताया गया कि जब से उसने डेरा मुखी और डेरे में चल रही अवैध गतिविधियों का खुलासा किया है तब से ही कुछ डेरा समर्थक उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैंे। साथ ही कहा कि डेरा मुखी का आत्मघाती दस्ता कुरबानी गैंग है जिसने कुछ ही दिन पहले कई चैनलों और समाचार पत्रों को डेरा मुखी के खिलाफ खबरें चलाए जाने को लेकर धमकी दी है। इस धमकी भरे पत्र में उसका नाम भी है।
यह आत्मघाती दस्ता डेरा मुखी के इशारे पर उसकी और उसके परिवार की जान भी ले सकता है। इस पत्र के सामने आने के बाद विश्वास गुप्ता ने करनाल के एसपी को शिकायत भी दी थी जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। विश्वास ने आरोप लगाया है कि उसे सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है।