Tuesday, December 5, 2017

12 वर्ष तक की बच्ची से दुष्कर्म जैसे अपराध पर होगी फांसी

साभार: जागरण समाचार 
मध्यप्रदेश विधानसभा ने दंड विधि (मप्र संशोधन) विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी। इसके तहत 12 साल या इससे कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म पर फांसी की सजा मिलेगी। इसके लिए राज्य
सरकार ने दंड विधि में संशोधन किया गया। इस पर सदन में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के साथियों से विधेयक पारित करने में सहयोग मांगते हुए इसकी जरूरत बताई। मामूली ना-नकुर के बाद विपक्ष सहमत हुआ तो सर्वसम्मति से विधेयक पारित हो गया। अब यह विधेयक राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी के बाद प्रदेश में प्रभावी होगा।
सोमवार को सदन में संशोधित विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने चर्चा की। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह कानून बेटी बचाने के लिए है। कोख को कत्लखाना बना दिया है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सख्त कानून बनाने के साथ-साथ बाकी उपाय भी जरूरी हैं। मुङो पता है इस पर देशभर में बहस शुरू होगी। मैं इसके लिए तैयार हूं। इस अमानवीयता पर अंकुश लगाना पड़ेगा। कुछ पुलिस अफसरों के मामले भी सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने संशोधित कानून के प्रावधान बताते हुए कहा कि युवतियों-बच्चियों का दूसरी बार पीछा करने को गैर जमानती रखा गया है, क्योंकि ऐसे लोग फिजिकल के साथ इंटरनेट से भी पीछा करते हैं।
यह भी प्रावधान: 
  • लिव इन रिलेशन में रहने वाले महिला यदि पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न की शिकायत करती है और वह प्रमाणित होता है तो सात साल तक की सजा हो सकती है। 
  • 12 से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में कम से कम 14 साल और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 20 साल से कम की सजा नहीं होगी। 
  • सार्वजनिक स्थल पर महिला की बेइज्जती करने, छेड़खानी करने, पीछा करने, अभद्र इशारे करने जैसे आरोपों की सता भी पहले से ज्यादा सख्त होगी। अर्थदंड की सीमा एक लाख रुपये तक होगी।
नैतिक आंदोलन चलाने होंगे: मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून के अलावा प्रदेश में नैतिक आंदोलन चलाएंगे और नई पीढ़ी को मानवीय मूल्यों की शिक्षा देंगे।
  • जिनमें मानवता हो, मानव अधिकार उनके लिए होते हैं। ऐसे पिशाच, नरपिशाच, राक्षसों के लिए मानव अधिकार नहीं होते। ऐसे अपराध मानवता के लिए कलंक के समान होते हैं। - शिवराज चौहान, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश