Friday, December 8, 2017

हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में नए साल पर भी रहेगी पटाखों पर रोक

साभार: जागरण समाचार 
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नए साल के मौके पर भी हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में पटाखों पर रोक के आदेश दिए है। साथ ही हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन के प्रदूषण बोर्ड सहित सभी जिला व अन्य
जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विवाह, पार्टी या अन्य कार्यक्रम में पटाखे चलाने पर रोक के आदेश की पालना करवाए। अगर ऐसा नहीं होता तो कोर्ट सरकार के खिलाफ अवमानना आदेश जारी कर सकता है। हालांकि हाई कोर्ट का यह आदेश एनसीआर लागू नहीं होगा। मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।
हाई कोर्ट ने पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर संज्ञान का दायरा बढ़ाते हुए पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से हुए प्रदूषण को भी इसमें शामिल किया हुआ है। हाई कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय पर्यावरण, स्वास्थ्य और कृषि मंत्रलय सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा हुआ है। हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई पर प्रदूषण के मौजूदा हालातों और इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी मांगी है। जस्टिस एके मित्तल एवं जस्टिस अमित रावल की खंडपीठ ने संतुष्टि जताई कि दिवाली और प्रकाशोत्सव पर तीन घंटे ही पटाखे जलाने के आदेश काफी प्रभावी रहे है। मगर अब यह मामला यहीं खत्म नहीं किया जा सकता। इस दौरान कोर्ट मित्र अनुपम गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि पटाखों के बाद पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने के कारण जो प्रदूषण हुआ है उसका असर इन दोनों राज्यों के साथ-साथ दिल्ली पर भी पड़ा हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार और अन्य पश्चिमी राज्यों में भी ऐसा ही किया जा रहा हैं। गुप्ता ने कहा कि पराली का और क्या विकल्प हो सकता हैं, इस बारे में दोनों सरकारें (हरियाणा और पंजाब) किसानों को समझाने पर नाकाम रही है।