Saturday, December 9, 2017

नरपिशाच कोली और पंधेर को एक और मामले में फांसी की सजा

साभार: जागरण समाचार 
नोएडा के निठारी कांड के नौवें मामले में विशेष सीबीआइ कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने सुरेंद्र कोली व मोनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पर अदालत ने 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को गुरुवार को दोषी करार दिया था। इसके पहले आठ मामलों में सुरेंद्र कोली व दो मामलों में मोनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा हो चुकी है। सजा पर बहस के दौरान सुरेंद्र कोली ने एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए बहस करने से मना कर दिया।
निठारी कांड में यह तीसरा ऐसा मामला है जिसमें नौकर व मालिक को साथ-साथ फांसी की सजा हुई है। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोली अभी सात और मामले में आरोपी है, जबकि पंधेर पर दो मामले लंबित हैं। पुलिस ने शुक्रवार को सुबह सुरेंद्र कोली व मोनिंदर सिंह पंधेर को डासना जेल से सीबीआइ कोर्ट में पेश किया। सजा पर जिरह के बाद 116 पेज के फैसले में अदालत ने दोपहर 1.10 बजे दोनों को सजा सुनाते हुए कहा कि सभ्य समाज के लिए दोनों कलंक बन चुके हैं। दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी के अपराध में मृत्युदंड दिया जाना न्यायहित में है।